इनकम टैक्स में हुए कुछ नय बदलाव, 20 हजार से ज्यादा है टीडीएस तो आईटीआर भरना होगा जरूरी

इनकम टैक्स में हुए कुछ नय बदलाव, 20 हजार से ज्यादा है टीडीएस तो आईटीआर भरना होगा जरूरी

इनकम टैक्स में हुए कुछ नय बदलाव, 20 हजार से ज्यादा है टीडीएस तो आईटीआर भरना होगा जरूरी

  • Posted by SSdigitalBE
  • On April 26, 2022
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  • #DirectTax, #Filing, #IncomeTax, #IndirectTax, #Tax

सरकार ने ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाने के लिए इनकम टैक्स फाइलिंग (Income Tax Rules) का दायरा बढ़ाया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब कई और इनकम ग्रुप और आय वाले लोगों को भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) करना होगा। नए बदलाव के चलते ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाया जा सकेगा। नोटिफिकेशन के साथ नए नियम 21 अप्रैल से लागू माने जाएंगे।

 

सरकार ने अब हर उस व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य कर दिया है, जिसका वित्त वर्ष के दौरान टीडीएस या टीसीएस 25,000 रुपये या उससे ज्यादा है। सीनियर सिटीजन के मामले में टीडीएस या टीसीएस 50,000 रुपए से ज्यादा होने पर ये नियम लागू होगा। इसके अलावा उन लोगों को भी इनकम टैक्स फाइल करना होगा जिनके सेविंग बैक अकाउंट में डिपॉजिट वित्त वर्ष में 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा है।

 

इसके अलावा यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो और आपकी कुल बिक्री, टर्नओवर या ग्रॉस रेसिप्ट वित्तीय वर्ष के दौरान 60 लाख रुपये से ज्यादा है, तो भी आपको रिटर्न दाखिल करना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको बिजनेस में लॉस है या प्रॉफिट। इसके अलावा यदि आप एक प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशन में आपकी टोटल ग्रॉस रेसिप्ट पिछले वर्ष के दौरान 10 लाख रुपये से ज्यादा है तो भी आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है। साल-22 इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए ये नियम लागू होंगे।

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